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GSTR-3B क्या है? GSTR-3B को कैसे फाइल करें GST Portal पर – GSTR-3B Kya Hai

GSTR-3B क्या है? GSTR-3B को कैसे फाइल करें GST Portal पर – GSTR-3B Kya Hai-feature image
11 जुलाई 2025 2 Min पढ़ें

GSTR-3B एक ऐसा फॉर्म है जिसे GST के तहत पंजीकृत हर व्यापारी को हर महीने या तिमाही में भरना होता है। इसमें आपको अपनी कुल बिक्री, खरीद और टैक्स की जानकारी देनी होती है। यह एक सारांश (summary) रिटर्न होता है, जिसमें सिर्फ कुल आंकड़े भरने होते हैं, इनवॉयस की डिटेल नहीं देनी होती।

इस फॉर्म को ऑनलाइन GST Portal पर आसानी से फाइल किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास GST नंबर, यूजर ID और पासवर्ड होना चाहिए। आप लॉगिन करके सही जानकारी भरते हैं, टैक्स की गणना करते हैं और फिर पेमेंट करके रिटर्न जमा कर सकते हैं।

आइए अब विस्तार से समझते हैं कि GSTR-3B को GST पोर्टल पर कैसे फाइल किया जाता है।

GSTR-3B क्या है? What is GSTR-3B in Hindi

GSTR-3B एक सरल मासिक रिटर्न फॉर्म है, जिसे जीएसटी के तहत पंजीकृत हर व्यापारी या व्यवसाय को भरना होता है। इसमें व्यापारी को अपनी कुल बिक्री, कुल खरीदी, और उस पर लगने वाले टैक्स की जानकारी देनी होती है। यह एक सारांश (summary) रिटर्न होता है जिसमें इनवॉयस की डिटेल्स नहीं देनी होती, केवल कुल आंकड़े भरने होते हैं। 

GSTR-3B हर महीने या तिमाही में (व्यापारी की स्कीम के अनुसार) समय पर फाइल करना जरूरी होता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि व्यापारी को कितना टैक्स देना है और उसने कितना टैक्स पहले ही चुका दिया है। अगर कोई व्यापारी इसे तय समय पर फाइल नहीं करता, तो उसे लेट फीस और ब्याज देना पड़ता है। 

यह रिटर्न GSTR-1 से अलग होता है, क्योंकि GSTR-1 में विस्तृत इनवॉयस जानकारी जाती है, जबकि GSTR-3B में केवल कुल आंकड़े दिए जाते हैं। 

GSTR-3B से सरकार को टैक्स संग्रह में पारदर्शिता मिलती है और टैक्स चोरी को रोका जा सकता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है, जिससे यह आसान और तेज बनती है। सभी पंजीकृत व्यापारियों के लिए GSTR-3B फाइल करना अनिवार्य होता है।

GSTR-3B कौन फाइल करता है? | Who files GSTR-3B in Hindi

GSTR-3B फाइल करना इन लोगों के लिए जरूरी है:

  • सभी रेगुलर GST रजिस्टर्ड बिजनेस।
  • QRMP स्कीम वाले बिजनेस (ये लोग तिमाही रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन टैक्स हर महीने जमा करते हैं)।
  • कैजुअल टैक्सपेयर (जो अस्थायी तौर पर GST रजिस्टर्ड हैं)।

कौन नहीं फाइल करता?

कुछ लोग GSTR-3B फाइल करने से छूट पाते हैं:

  • कम्पोजिशन स्कीम वाले बिजनेस (ये GSTR-4 फाइल करते हैं)।
  • नॉन-रेजिडेंट टैक्सपेयर।
  • इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD)।
  • TCS और TDS काटने वाले।

अगर आपके बिजनेस में किसी महीने कोई बिक्री या खरीद नहीं हुई, तो भी आपको निल GSTR-3B फाइल करना जरूरी है। ऐसा न करने पर आपको कानूनी परेशानी हो सकती है।

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GST पोर्टल पर GSTR-3B फाइल करने की आसान प्रक्रिया | How to file GSTR-3B in Hindi

GSTR-3B फाइल करना आसान है। नीचे स्टेप-बाय-स्टेप गाइड दी गई है:

GST पोर्टल पर GSTR-3B फाइल करने की आसान प्रक्रिया
  1. GST पोर्टल पर जाएं: www.gst.gov.in पर जाएं और अपने GSTIN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  2. रिटर्न डैशबोर्ड: Services > Returns> Returns Dashboard पर क्लिक करें।
  3. वित्तीय वर्ष और अवधि चुनें: फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर (1-4), और महीना चुनें।
  4. GSTR-3B शुरू करें: GSTR-3B के नीचे Prepare Online पर क्लिक करें।
  5. सवालों के जवाब दें: कुछ सवाल दिखेंगे। Yes या No चुनें और Next पर क्लिक करें। अगर ऑटो-पॉपुलेटेड डेटा है, तो सिर्फ पहला सवाल दिख सकता है।
  6. डिटेल्स भरें:
    • आउटवर्ड सप्लाई: बिक्री की जानकारी, जैसे रेगुलर, जीरो-रेटेड, निल-रेटेड, रिवर्स चार्ज, और नॉन-GST।
    • इंटर-स्टेट सप्लाई: अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों, कम्पोजिशन डीलर, और UIN होल्डर को सप्लाई (ऑटो-पॉपुलेटेड)।
    • ITC: ITC की जानकारी, जैसे अवेल्ड, रिवर्स्ड, और नेट ITC।
    • एग्जेम्प्ट/निल-रेटेड सप्लाई: जरूरी डिटेल्स भरें।
    • टैक्स भुगतान: टैक्स, ITC, ब्याज, और लेट फी की जानकारी कन्फर्म करें।
  7. ड्राफ्ट चेक करें: Preview Draft GSTR-3B से रिटर्न चेक करें।
  8. पेमेंट करें: Proceed To Payment पर क्लिक करें। फाइलिंग के बाद बदलाव नहीं हो सकता।
  9. टैक्स जमा करें: इलेक्ट्रॉनिक लेजर से कैश या क्रेडिट का उपयोग करें।
  10. फाइल करें: DSC (Digital Signature Certificate) या EVC (Electronic Verification Code) से रिटर्न फाइल करें। Acknowledgment डाउनलोड करें।

GSTR-3B कब फाइल करना होता है? | When is GSTR-3B to be filed in Hindi

GSTR-3B की ड्यू डेट इस प्रकार है:

GSTR-3B कब फाइल करना होता है
  • मासिक फाइलर: अगले महीने की 20 तारीख तक GSTR-3B फाइल करना होता है। जैसे, जून का रिटर्न 20 जुलाई तक फाइल करना होगा।
  • QRMP स्कीम वाले: तिमाही खत्म होने के बाद अगले महीने की 22 या 24 तारीख तक, जो आपके राज्य पर निर्भर करता है।

कभी-कभी सरकार ड्यू डेट बदल सकती है, जैसे त्योहारों के समय या GST पोर्टल में तकनीकी समस्या होने पर। इसलिए, www.gst.gov.in पर समय-समय पर चेक करते रहें।

GSTR-3B की लेट फी और पेनल्टी | GSTR-3B Late Fees and Penalties in Hindi

अगर आप GSTR-3B समय पर फाइल नहीं करते, तो आपको नुकसान हो सकता है:

GSTR-3B की लेट फी और पेनल्टी
  • लेट फी: हर दिन की देरी के लिए 50 रुपये (निल रिटर्न के लिए 20 रुपये)।
  • ब्याज: टैक्स देर से जमा करने पर 18% सालाना ब्याज देना पड़ता है, जो ड्यू डेट के अगले दिन से शुरू होता है।
  • लेट फी की अधिकतम सीमा:
    • 1.5 करोड़ तक टर्नओवर वाले बिजनेस: अधिकतम 1,000 रुपये।
    • 1.5 से 5 करोड़ टर्नओवर वाले: अधिकतम 2,500 रुपये।
    • 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले: अधिकतम 5,000 रुपये।

और जाने: GSTR-1 क्या है? GSTR-1 रिटर्न कैसे फाइल करें

2025 में GSTR-3B फाइलिंग के नए बदलाव

2025 से GSTR-3B के नियमों में कुछ बड़े बदलाव आए हैं:

  • ऑटो-पॉपुलेटेड डेटा: अब बिक्री और ITC जैसी जानकारी GSTR-1, GSTR-1A, IFF, और GSTR-2B से अपने आप आती है। आप इसे मैन्युअली बदल नहीं सकते। अगर कोई गलती है, तो आपको पहले स्रोत रिटर्न में सुधार करना होगा।
  • तीन साल की सीमा: अगर रिटर्न ड्यू डेट से तीन साल से ज्यादा लेट है, तो उसे फाइल नहीं किया जा सकता।
  • फाइलिंग के बाद लॉक: 2025 से, एक बार GSTR-3B फाइल करने के बाद इसे एडिट नहीं किया जा सकता।
  • निल रिटर्न आसान: निल रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को और सरल किया गया है।

GSTR-3B का फॉर्मेट | Format of GSTR-3B in Hindi

GSTR-3B का फॉर्मेट आसान भाषा में समझें तो इसमें कई सेक्शन होते हैं, जिनमें व्यापारी को अपनी टैक्स से जुड़ी अलग-अलग जानकारी देनी होती है। सबसे पहले, बेसिक डिटेल्स में GST नंबर, व्यवसाय का नाम और ट्रेड नेम लिखा जाता है। 

इसके बाद बिक्री और रिवर्स चार्ज वाली खरीद की जानकारी दी जाती है, जिसमें IGST, CGST, SGST और सेस के अनुसार टैक्स का ब्योरा होता है। फिर इंटर-स्टेट सप्लाई यानी राज्य के बाहर बिना GST नंबर वाले व्यक्ति, कम्पोजिशन डीलर या UIN होल्डर को की गई सप्लाई की जानकारी दी जाती है। 

इसके बाद ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल दी जाती है, जिसमें किन-किन चीजों पर ITC लिया गया है और कौन-कौन सा ITC मान्य नहीं है, ये बताया जाता है। फिर एग्जेम्प्ट, निल-रेटेड और नॉन-GST सामान की जानकारी दी जाती है। 

इसके बाद टैक्स भुगतान से जुड़ी जानकारी दी जाती है, जैसे कितना टैक्स कैश से भरा गया, कितना ITC से समायोजित हुआ, कितना बाकी है, और अगर लेट हुआ है तो ब्याज और लेट फीस कितनी है। अंत में, TDS और TCS से जुड़ी क्रेडिट की जानकारी दी जाती है।

GST पोर्टल से GSTR-3B डाउनलोड कैसे करें?

GSTR-3B की कॉपी डाउनलोड करने के लिए:

  1. GST पोर्टल (www.gst.gov.in) पर लॉगिन करें।
  2. Services > Returns > Returns Dashboard पर जाएं।
  3. फाइनेंशियल ईयर और अवधि चुनें, फिर Search पर क्लिक करें।
  4. GSTR-3B टाइल पर क्लिक करें।
  5. Download Filed Return पर क्लिक करें। रिटर्न PDF में डाउनलोड हो जाएगा।

GSTR-3B फाइल करते समय इन गलतियों से बचें | Avoid These Mistakes While Filing GSTR-3B

GSTR-3B फाइल करते समय कुछ आम गलतियां हो सकती हैं। इनसे बचने के लिए:

  • गलत आंकड़े: GSTR-1 और GSTR-2B से मिलान करें ताकि आंकड़े सही हों।
  • गलत ITC क्लेम: सिर्फ GSTR-2B के अनुसार योग्य ITC क्लेम करें।
  • निल रिटर्न मिस करना: कोई लेन-देन न हो तो भी निल रिटर्न फाइल करें।
  • ऑटो-पॉपुलेटेड डेटा एडिट करना: 2025 से यह संभव नहीं है। स्रोत रिटर्न में सुधार करें।
  • लेट फी/ब्याज करना: लेट फी और ब्याज समय पर जमा करें।
  • ड्राफ्ट न सेव करना: डेटा लॉस से बचने के लिए बार-बार सेव करें।

GSTR-3B फाइलिंग के लिए बेस्ट GST सॉफ्टवेयर

GSTR-3B फाइलिंग को आसान और तेज़ बनाने के लिए ये टॉप GST सॉफ्टवेयर सबसे बेहतर विकल्प हैं।

सॉफ्टवेयरमुख्य फीचर्सप्लेटफॉर्म
ClearTax GSTGSTR-3B ऑटो-पॉपुलेट, ITC मैचिंगक्लाउड-बेस्ड
TallyPrimeइनवॉयस से डेटा ऑटो, GST रिपोर्टिंगडेस्कटॉप
Zoho BooksITC कैलकुलेशन, रियल-टाइम GST डैशबोर्डक्लाउड-बेस्ड
Gen GSTसभी रिटर्न सपोर्ट, JSON/Excel एक्सपोर्टऑनलाइन/ऑफलाइन
Saral GSTआसान UI, ITC रिपोर्ट, JSON एक्सपोर्टडेस्कटॉप

GSTR-1 और GSTR-3B में क्या अंतर है?

GSTR-1 और GSTR-3B में अंतर समझना जरूरी है ताकि आप गलतियां और पेनल्टी से बच सकें।

बिंदुGSTR-1GSTR-3B
प्रकारडिटेल रिटर्नसारांश (summary) रिटर्न
जानकारीइसमें हर इनवॉयस की पूरी जानकारी दी जाती है (जैसे B2B, B2C बिक्री)।इसमें कुल बिक्री और खरीद की सिर्फ संक्षिप्त जानकारी दी जाती है।
उद्देश्यबिक्री का विवरण देना और ग्राहक की ITC जानकारी साझा करना।टैक्स का भुगतान करना और ITC का दावा करना।
इनवॉयस की जरूरतहां, इनवॉयस-वार जानकारी जरूरी होती है।नहीं, सिर्फ कुल आंकड़े (summary) देने होते हैं।
फाइलिंग की प्रकृतिकेवल जानकारी देने के लिएटैक्स जमा करने के लिए अनिवार्य
फाइलिंग की समय सीमाआमतौर पर हर महीने की 11 तारीख तकआमतौर पर हर महीने की 20 तारीख तक
आईटीसी (ITC)ITC की जानकारी नहीं जातीITC क्लेम करने की जानकारी दी जाती है

निष्कर्ष

GSTR-3B आपके बिजनेस को भारत के टैक्स सिस्टम से जोड़े रखने का एक आसान और जरूरी तरीका है। यह एक मासिक या तिमाही रिटर्न है, जो आपके बिजनेस की टैक्स जानकारी को साफ और सही रखता है। 

समय पर GSTR-3B फाइल करना बहुत जरूरी है ताकि आप पेनल्टी और परेशानी से बच सकें। हमने ऊपर GST पोर्टल पर इसे फाइल करने का आसान तरीका बताया है। 

आप चाहें तो GST सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी से आप अपने बिजनेस को सुचारू और सफल रख सकते हैं। नियमों का पालन करें, और हमेशा आगे रहें!

GSTR-3B पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

  • GSTR-3B क्या है और इसे कैसे फाइल करें?

    GSTR-3B एक GST रिटर्न है, जिसमें बिक्री, ITC, और टैक्स की समरी दी जाती है। इसे फाइल करने के लिए GST पोर्टल पर लॉगिन करें, रिटर्न पीरियड चुनें, डिटेल्स भरें, और DSC या EVC से फाइल क

  • GSTR-3B मासिक कौन फाइल करता है?

    सभी GST रजिस्टर्ड रेगुलर टैक्सपेयर, जो QRMP स्कीम में नहीं हैं, GSTR-3B मासिक फाइल करते हैं।

  • GSTR-3B के लिए टर्नओवर लिमिट क्या है?

    GSTR-3B के लिए कोई टर्नओवर लिमिट नहीं है। सभी रेगुलर GST रजिस्टर्ड बिजनेस को इसे फाइल करना होता है।

  • GSTR-3B फाइल करने के लिए कौन योग्य है?

    सभी रेगुलर GST रजिस्टर्ड टैक्सपेयर, सिवाय कम्पोजिशन स्कीम, नॉन-रेजिडेंट, और ISD वालों के।

  • GSTR-3B में ITC कैसे क्लेम करें?

    GSTR-2B से खरीद इनवॉइस मिलान करें, Table 4A में योग्य ITC डालें, और फाइलिंग से पहले बुक में रिकॉर्ड करें।

  • GSTR-3B की पेनल्टी क्या है?

    देर से फाइल करने की पेनल्टी 50 रुपये प्रति दिन है (निल रिटर्न के लिए 20 रुपये)।

  • अगर सप्लायर GSTR-3B फाइल न करे तो क्या होगा?

    सप्लायर को लेट फी, ब्याज, और पेनल्टी देनी होगी। ITC क्लेम नहीं होगा और नोटिस मिल सकता है।

  • क्या GSTR-3B फाइल करना अनिवार्य है?

    हां, सभी रेगुलर GST रजिस्टर्ड टैक्सपेयर के लिए GSTR-3B फाइल करना अनिवार्य है।

  • GSTR-3B फाइल करने के बाद ITC क्लेम कर सकते हैं?

    नहीं, 2025 से GSTR-3B फाइल करने के बाद ITC में बदलाव नहीं हो सकता।

  • मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा GSTR-3B फाइल हो गया?

    GST पोर्टल पर View Filed Returns में जाएं, पीरियड चुनें, और स्टेटस में Filed चेक करें।

Shobhit Kalra द्वारा लिखित

शोभित कालरा के पास डिजिटल न्यूज़ मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग और हेल्थटेक सहित विभिन्न उद्योगों में 12 वर्षों का प्रभावशाली अनुभव है। लोगों के लिए लिखना और प्रभावशाली कंटेंट बनाने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जो पाठकों को पसंद आता है। टेकजॉकी के साथ उनकी यात्रा में,... और पढ़ें

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